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महाविद्यालय प्रवेश के सामान्य नियम व दिशा निर्देश

प्रवेश आवेदन पत्र की पूर्ति करने से पूर्व छात्राएँ इन नियमों का विशेष रुप से ध्यान रखें :-

  1. छात्रा को सदैव मास्क लगाना, सेनेटाइजर का उपयोग, सामाजिक दूरी एवं केन्द्र व राज्य सरकार के नियमों का पालन करना होगा।
  2. छात्रा पानी की बोतल साथ लेकर आवें।
  3. आवेदन पत्र में अपना वही नाम तथा जन्मतिथि लिखें जो बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र में लिखा है।
  4. आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये।
  5. नवीन आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र अवश्य संलग्न किये जाने चाहिये-
    • (क) अर्हक (अन्तिम) परीक्षा की अंकतालिका की दो फोटोस्टेट प्रतियाँ।
    • (ख) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (मूल)
    • (ग) आधार कार्ड एवं जन आधार कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न करें।
    • (घ) चरित्र प्रमाण पत्र (मूल)
    • (ङ) यदि छात्रा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक की है तो उसकी पुष्टि में प्रमाण पत्र की फोटोस्टेट प्रति संलग्न करें।
  6. आवेदन पत्र पर छात्रा के माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर एवं सम्पर्क नं. देना अनिवार्य है।
  7. महाविद्यालय में प्रवेश के बाद यदि किसी छात्रा का आचरण आपत्तिजनक एवं अनुशासनहीन पाया जाये या आवेदन पत्र में उसके द्वारा कोई असत्य सूचना दी गई हो अथवा महाविद्यालय के नियमों का उल्लंघन किया जाये तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
  8. संकाय/विषय परिवर्तन-प्रवेश स्वीकृत हो जाने के पश्चात् (1) संकाय परिवर्तन की इच्छुक छात्रा के आवेदन पत्र पर तभी विचार किया जायेगा जब इच्छित संकाय की कक्षा में सीटें रिक्त हों (2) विषय परिवर्तन के लिये आवेदन करने वाली छात्रा को मात्र एक विषय में परिवर्तन की अनुमति केवल एक बार ही प्राचार्य की स्वीकृति से दी जायेगी। (3) संकाय व विषय परिवर्तन प्रवेश प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से 15 दिन की अवधि में ही किया जा सकेगा।
  9. छात्रा उपस्थिति नियम (Student Attendance Rules)
    • (क) प्रवेश प्राप्ति से ही छात्रा की कक्षा में विषयवार उपस्थिति की गणना प्रारंभ हो जाती है।
    • (ख) विश्वविद्यालय परीक्षा में नियमित छात्रा के रूप में बैठने की अनुमति विषयवार अपेक्षित 75 प्रतिशत उपस्थिति की पूर्ति सैद्धान्तिक व प्रायोगिक दोनों में होने पर ही दी जा सकेगी।
    • (ग) कॉलेज आयुक्तालय व विश्वविद्यालय द्वारा न्यूनतम उपस्थिति की अनिवार्यता सम्बंधी नियमों की अनुपालना प्रत्येक छात्रा का व्यक्तिगत दायित्व है।
    • (घ) 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति की दशा में छात्रा को स्वयंपाठी के रूप में आवश्यक अतिरिक्त शुल्क जमा कराकर परीक्षा देनी होगी।
  10. छात्रा यदि कोई विशेष योग्यता रखती है तो उसका उल्लेख आवेदन पत्र में करे तथा उसकी पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगावें।
  11. प्रवेश प्राप्त करने की अन्तिम तिथि विलम्ब शुल्क रहित व सहित तथा अन्य समस्त सूचनाओं हेतु सूचना पट्ट को नियमित रूप से देखना चाहिये, अन्यथा सूचना प्राप्त न होने का दायित्व महाविद्यालय का नहीं होगा।
  12. सभी संकाय में प्रवेश नियमानुसार दिया जायेगा। प्रवेश सम्बन्धी सभी मामलों में प्राचार्य का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
  13. प्रथम वर्ष कला के किसी भी विषय में छात्राओं की संख्या 10 से कम होने पर उस विषय की कक्षाएं संचालित करना संभव नहीं हो सकेगा, अतः छात्रा को विषय परिवर्तन कर नियमानुसार किसी अन्य विषय का चयन करना होगा।
  14. छात्राओं को परिचय पत्र सदैव साथ रखना अनिवार्य है। परिचय पत्र खो जाने की स्थिति में 20 रु. कार्यालय में जमा कराकर पुनः डुप्लीकेट परिचय पत्र प्राप्त करें।
  15. सामूहिक कार्यक्रमों यथा नैतिक प्रार्थना, विशिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रम, सम्भाषण, प्रवचन, कलात्मक अभिरुचि सम्बंधी प्रवृत्तियाँ, खेलकूद, संगीत, नृत्य आदि आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में छात्राओं की उपस्थिति शत-प्रतिशत अपेक्षित है।
  16. सर्वांगीण विकास का सुदृढ़ आधार अनुशासन है। जो स्वानुशासन के आदर्शों पर आधारित है। इस सम्बंध में उपेक्षा, उदासीनता तथा त्रुटिपूर्ण प्रवृत्ति अनुचित है।
  17. प्रत्येक छात्रा का समय पर आना व जाना, अपना परिचय पत्र साथ में लाना व निर्धारित यूनीफॉर्म पीच कलर शर्ट या कुर्ता, डार्क नेवी ब्लू ट्राउजर या सलवार, डार्क नेवी ब्लू दुपट्टे में आना आवश्यक है तथा ट्यूशन की दूषित प्रवृत्ति से दूर रहना स्वयं का उत्तरदायित्व है।
  18. छात्राओं द्वारा महाविद्यालय में मोबाइल (Mobile)लाना निषिद्ध है।
  19. योग्यताधारी व्याख्याताओं द्वारा नियमित अध्यापन विषयवार चलता है। इसके साथ ही वर्ष में 2 बार टेस्ट का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रत्येक छात्रा को उपस्थित होना व उत्तीर्ण अंक प्राप्त करना आवश्यक है।
  20. प्रतिमाह के अंतिम शनिवार को प्रातः 11 से 12 बजे तक अभिभावकों का प्राचार्य से मिलने का समय निर्धारित है।
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रैगिंग के प्रति शून्य सहिष्णुता, यह एक अपराध है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार रैगिंग एक आपराधिक अपराध है। कॉलेज परिसर के अंदर या बाहर किसी भी रूप में रैगिंग करना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। जो छात्राएं रैगिंग करने या रैगिंग को बढ़ावा देने की दोषी पाई जाती हैं, उन्हें MCI, UGC और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक नियमों के अनुसार कड़ी सजा दी जाएगी।

विशेष नोट :-

  1. विवरणिका में दी गई समस्त सूचनाओं, नियमों व अकादमिक कार्यक्रमों में वि.वि., राज्य सरकार एवं महाविद्यालय के निर्देश से समय-समय पर होने वाले परिवर्तन सभी छात्राओं को अनिवार्य रूप से मान्य होंगे।
  2. महाविद्यालय में वाणिज्य व कला संकाय में स्नातक व स्नातकोत्तर में स्नातक स्तर पर स्वयंपाठी (प्राइवेट) छात्राएँ/महिलाएँ अपने विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म जमा कराकर इस महाविद्यालय से विश्वविद्यालयी परीक्षा दे सकती हैं।
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